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Babri demolition : आरोपियों को बरी करने को चुनौती देने वाली यचिका पर सुनवाई करेगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ| इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ बाबरी विध्वंस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली पुनरीक्षा याचिका पर आज यानी सोमवार को सुनवाई करेगी। इस याचिका पर सुनवाई पहले 11 जुलाई को होनी थी लेकिन वकीलों ने स्थगन का अनुरोध किया था। पीठ ने अनुरोध स्वीकार करते हुए इसे सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया , साथ ही आगाह किया था कि वह सुनवाई दोबारा स्थगित नहीं करेगी।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिह की अगुवाई वाली पीठ अयोध्या के दो निवासियों – हाजी महमूद अहमद और सैयद अखलाक अहमद की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि दोनों याची उक्त मामले में न सिर्फ गवाह थे बल्कि घटना के पीड़ित भी हैं। गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में 30सितंबर 2020को दिए निर्णय में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिह, भाजपा नेता उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा और बृजभूषण शरण सिह समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया था।

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