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रायपुर में 8 नवंबर को मांस-मटन की बिक्री पर रोक: होटल और रेस्टोरेंट में भी नहीं परोसा जाएगा, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

रायपुर। महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर रविवार, 8 नवंबर को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस दिन शहर के सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। प्रतिबंध का दायरा होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा। यहां मांस-मटन बेचने या परोसने पर कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम के मुताबिक, छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में यह प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे अपने-अपने क्षेत्रों में दुकानों और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेंगे।

होटल-रेस्टोरेंट में भी होगी जांच

महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों में भी प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाएगा। निगम की टीमें यह जांच करेंगी कि कहीं होटल या रेस्टोरेंट में मांस-मटन की बिक्री या परोसने का काम तो नहीं हो रहा है।

मौके पर जब्त किया जाएगा मांस

आदेश का उल्लंघन करने वाले होटल, दुकान या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम की टीम मौके पर मांस-मटन जब्त करेगी और संबंधित व्यक्ति या संस्था पर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने जोन अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।

नगर निगम ने व्यापारियों और होटल संचालकों से 8 नवंबर को प्रतिबंध का पालन करने की अपील की है। यह आदेश पूरे रायपुर नगर निगम क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

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