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वीवो को देनी होगी 950 करोड़ की बैंक गारंटी

नयी दिल्ली, 13 जुलाई (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने चीन की स्मार्टफोन कंपनी वीवो को अपने विभिन्न बैंक खातों से लेनदेन की अनुमति दे दी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधक जांच के सिलसिले में इन खातों पर रोक लगाई थी। हालांकि, इसके लिए कंपनी को एक सप्ताह के भीतर ईडी को 950 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देनी होगी। जस्टिस यशवंत वर्मा ने वीवो के विभिन्न बैंक खातों पर रोक लगाने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध करने वाली कंपनी की याचिका पर ईडी को नोटिस भी जारी किया। ईडी का कहना है कि अपराध के जरिये अनुमानित कमाई करीब 1,200 करोड़ रुपये है। अदालत ने कंपनी से बैंक खातों में 251 करोड़ रुपये की राशि बनाए रखने को भी कहा है, जो खातों पर रोक लगाए जाने के दौरान थी।