सचिन वाजे को मिली जमानत

मुंबई की स्पेशल NIA कोर्ट ने 2021 के एंटीलिया बम धमकी मामले और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े केस में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को जमानत दे दी है। वाजे इस मामले में उन कुछ आरोपियों में शामिल थे, जो अब तक जेल में थे। हालांकि, कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। इसलिए जमानत किस आधार पर दी गई और क्या शर्तें लगाई गई हैं, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।
ज्यादातर आरोपियों को पहले ही मिल चुकी है जमानत
इस मामले में ज्यादातर आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इनमें मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी प्रदीप शर्मा, सुनील माने और रियाजुद्दीन काजी भी शामिल हैं।
सचिन वाजे उन आरोपियों में थे, जो इस मामले में अब तक जेल में थे। स्पेशल NIA कोर्ट के ताजा आदेश के बाद उन्हें भी जमानत मिल गई है।
1 अगस्त को तय हुए थे आरोप
स्पेशल कोर्ट ने 1 अगस्त को मामले के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी IPC के तहत हत्या, जबरन वसूली, सबूत नष्ट करने और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों में मुकदमा चलेगा।
इसके अलावा आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत भी आरोप तय किए गए हैं।
अब इसी मामले में स्पेशल NIA कोर्ट ने सचिन वाजे को जमानत दी है। हालांकि, जमानत देने का आधार और उससे जुड़ी शर्तें विस्तृत आदेश सामने आने के बाद ही स्पष्ट होंगी।
क्या है एंटीलिया बम धमकी मामला?
25 फरवरी 2021 को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास विस्फोटक से लदी एक SUV मिली थी।
यह SUV कारोबारी मनसुख हिरेन के पास थी। इसके कुछ दिन बाद 5 मार्च 2021 को हिरेन मृत पाए गए।
मामले में सचिन वाजे की कथित भूमिका को लेकर उन्हें मार्च 2021 में गिरफ्तार किया गया था। वह इस मामले में न्यायिक हिरासत में थे।
अब स्पेशल NIA कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इस केस में उनकी हिरासत की स्थिति बदल गई है। हालांकि, उनके जेल से बाहर आने और जमानत की शर्तों से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तृत कोर्ट आदेश सामने आने के बाद स्पष्ट होगी।


