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Red Fort Attack : न्यायालय ने लश्कर के आतंकवादी की मौत की सजा बरकार रखी
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की उस याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया, जिसमें उसने 2000 के लाल किला हमले के मामले में मौत की सजा देने के उसके फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। हमले में सेना के दो जवान सहित तीन लोग मारे गए थे।
प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की एक पीठ ने कहा कि उसने 'इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर विचार करने के आवेदन को स्वीकार किया है। पीठ ने कहा, '' हम उस आवेदन को स्वीकार करते हैं कि 'इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर विचार किया जाना चाहिए। वह दोषी साबित हुआ है। हम इस अदालत द्बारा किए गए फैसले को बरकरार रखते हैं और पुनर्विचार याचिका खारिज करते हैं। आरिफ, लाल किले पर 22 दिसंबर 2000 को किए गए आतंकवादी हमले के दोषियों में से एक है।