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बैंक धोखाधड़ी मामला : चेन्नई की कंपनी के पूर्व सीईओ सहित तीन को कारावास की सजा

नयी दिल्ली,20 दिसंबर (ए)। चेन्नई की एक अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया को 2.06 करोड़ रुपये के नुकसान के आरोप में पालपैप इचिनिची सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड के पूर्व सीईओ-सह-अध्यक्ष पी सेंथिल कुमार और दो अन्य को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी

एजेंसी ने बताया कि सीबीआई की विशेष अदालत ने तीनों दोषियों और कंपनी पर कुल 2.10 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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