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गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, 10 साल की सजा

गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजल अंसारी दोनों पर 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

यूपी पुलिस के अनुसार, मुख्तार पर कोयला व्यवसायी और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंदकिशोर रूंगटा के 1996 के अपहरण मामले और 2005 के भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में शामिल होने का मामला दर्ज किया गया था।

गैंगस्टर एक्ट के एक अन्य मामले में मुख्तार और उनके करीबी भीम सिंह को 10 साल की कठोर सजा और 5-5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाए जाने के बाद से वे पहले से ही बांदा जेल में बंद हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक  आयकर विभाग की लखनऊ इकाई ने जेल में अपराध करने वाले को नोटिस दिया है। आयकर विभाग ने हाल ही में अंसारी की 12 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति कुर्क की है

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