अब घर बैठे बनेगा राशन कार्ड, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू

रायपुर।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कहा है कि नए राशन कार्ड जारी करने, राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने और सदस्य विलोपन (नाम हटाने) के लिए अब सेवा-सेतु (ई-डिस्ट्रिक्ट) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएं। यह सुविधा राज्यभर में लागू की गई है।
इस व्यवस्था के तहत नागरिकों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार का दावा है कि ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन, सत्यापन और कार्ड जारी करने की पूरी प्रणाली अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी।
फीस लगेगी 30 रुपए, मिलेगी रसीद
च्वाइस सेंटर से नागरिक कर सकते हैं आवेदन
आदेश में कहा गया है कि नए राशन कार्ड जारी करने, सदस्य जोड़ने और नाम हटाने की सुविधा लोक सेवा केंद्रों के साथ-साथ स्थानीय निकायों तथा आम नागरिकों के लिए भी सेवा-सेतु (ई-डिस्ट्रिक्ट) पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए सभी नगरीय निकायों और विकास खंडों को निर्देशित किया गया है कि वे पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त करें।
लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करने पर हितग्राही को 30 रुपये का निर्धारित शुल्क देना होगा। वहीं स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने वाले नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन रसीद क्रमांक उपलब्ध कराया जाएगा।
डिजिटल सत्यापन के बाद जारी होगा राशन कार्ड
नई व्यवस्था में आवेदन प्राप्त होने के बाद अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी दस्तावेजों और पात्रता की जांच करेंगे। इसके बाद आवश्यक जानकारी और अनुशंसा पोर्टल पर दर्ज कर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ स्वीकृतकर्ता अधिकारी को भेजी जाएगी। स्वीकृति मिलने पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
ऑनलाइन जनरेट राशन कार्ड
राशन कार्ड भी अब ऑनलाइन जनरेट होगा। संबंधित अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के बाद राशन कार्ड का पीडीएफ तैयार किया जाएगा, जिसे कार्यालय, लोक सेवा केंद्र या स्वयं हितग्राही पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे।
ई-केवाईसी पर भी जोर
सरकार ने निर्देश दिया है कि राशन कार्ड मिलने के बाद मुखिया और दर्ज सदस्यों को उचित मूल्य दुकान में जाकर ई-केवाईसी कराना होगा। यह प्रक्रिया ई-पॉस मशीन या फेस ई-केवाईसी के माध्यम से पूरी की जाएगी।
पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने की कोशिश
खाद्य विभाग का यह निर्णय ऐसे समय आया है जब राशन कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने और हटाने जैसी प्रक्रियाओं में लोगों को अक्सर लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था। अब ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल सत्यापन और डाउनलोड योग्य राशन कार्ड की व्यवस्था से प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की गई है। विभाग ने सभी जिलों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों और उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से नागरिकों को नई व्यवस्था की जानकारी देने के निर्देश भी दिए हैं।



