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झीरम घाटी जांच आयोग पर 21 दिसंबर को अंतिम सुनवाई, नए आयोग के कामकाज पर रोक बरकरार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले की जांच के लिए गठित दूसरे जांच आयोग का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचा है।

नए आयोग के गठन को चुनौती देने वाली विधायक धरमलाल कौशिक की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अब 21 दिसंबर 2026 को अंतिम सुनवाई होगी। तब तक आयोग के कामकाज पर मई 2022 से लगी रोक जारी रहेगी।

बुधवार को चीफ जस्टिस कृष्णाराम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रकरण में अंतिम सुनवाई के लिए तारीख तय की है।

2021 में गठित हुआ था दूसरा जांच आयोग

दरअसल, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने साल 2021 में दूसरे जांच आयोग का गठन किया था। उस समय जस्टिस प्रशांत मिश्रा को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया था।

इससे पहले जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाला जांच आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप चुका था। तत्कालीन सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था।

इसके बाद जस्टिस सतीश अग्निहोत्री और जस्टिस मिन्हाजुद्दीन की अध्यक्षता में दो रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों का नया न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया।

धरमलाल कौशिक ने दी थी चुनौती

नए आयोग के गठन को तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान विधायक धरमलाल कौशिक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि पहला जांच आयोग अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंप चुका था। ऐसे में दूसरे आयोग के गठन की आवश्यकता नहीं थी।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मई 2022 में नए आयोग के कामकाज पर रोक लगा दी थी। यह रोक अब तक जारी है। 21 दिसंबर को होने वाली अंतिम सुनवाई में दूसरे आयोग के गठन की वैधानिकता पर फैसला आने की दिशा में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी।

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