CG टैक्स में देना पड़ेगा फाइन..कलेक्टर गाइडलाइन में दी जा रही 30% की छूट इस साल खत्म.. - realtimes
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CG टैक्स में देना पड़ेगा फाइन..कलेक्टर गाइडलाइन में दी जा रही 30% की छूट इस साल खत्म..








रायपुर
1 अप्रेल से आम आदमी के लिए नए बदलाव देशभर में होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी इन बदलाव का बड़ा असर है।

प्रदेश में 1 अप्रैल से जमीन की कीमतें बढ़ेगी। कलेक्टर गाइडलाइन में दी जा रही 30% की छूट को इस साल खत्म किया जा रहा है। इसे ऐसे समझिए कि 2018-19 में जयस्तंभ चौक से शास्त्री चौक तक की जमीन की सरकारी कीमत 10428 रुपए प्रति वर्ग फुट थी, 30% की छूट की वजह से दाम 7300 प्रति वर्ग फुट हुआ। अब कीमत फिर से 10428 प्रति वर्ग फुट या इससे अधिक होगी।
रायपुर नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च तक न देने की स्थिति में अब 1 अप्रैल से फाइन देना होगा। 1 अप्रैल 2024 से नियमानुसार बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर फाइन लगेगा। अब यदि कोई 1 अप्रैल को टैक्स देगा तो उस पर कम से कम 6 से 8 प्रतिशत तक पैनल्टी लगेगी।






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