Bilkis Bano case: शीर्ष न्यायालय दोषियों की सजा में छूट पर करेगा सुनवाई - realtimes
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Bilkis Bano case: शीर्ष न्यायालय दोषियों की सजा में छूट पर करेगा सुनवाई

नयी दिल्ली | उच्चतम न्यायालय गुजरात के बिलकिस बानो मामले में दोषियों को सजा में दी गई छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अधिवक्ता अपर्णा भट के'विशेष उल्लेखके दौरान शीघ्र सुनवाई करने की गुहार पर मंगलवार को सहमति दी। वर्ष 2002 के गोधरा दंगों के दौरान 14 लोगों की हत्या और एक गर्भवती महिला का यौन उत्पीड़न करने के दोषी 11 लोगों को दी सजा में छूट को चुनौती दी गई है।

विशेष उल्लेख के दौरान न्यायमूर्ति रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित वकील से पूछा कि क्या रिहाई सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर हुई? इस पर श्री सिब्बल ने कहा कि याचिकाकर्ता शीर्ष अदालत के आदेश पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि 11 दोषियों को छूट देने के'आधारपर सवाल उठा रहे हैं। वकीलों ने उच्चतम न्यायालय में तथ्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुजरात सरकार को बिलकिस बानो मामले के 11 आरोपियों को दोषसिद्धि के समय'प्रचलित छूटनियमों को लागू करने की अनुमति दी थी।न्यायमूर्ति रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि याचिका को शीघ्र ही उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

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