झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: JSSC और JPSC की

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी (JSSC) और जेपीएससी (JPSC) परीक्षाओं से संबंधित नियुक्तियों को रद्द करने के हालिया फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। गुरुवार को रांची स्थित हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के इस कदम को झटका देते हुए अभ्यर्थियों के पक्ष में यह आदेश सुनाया। राज्य सरकार ने हाल ही में इन दोनों आयोगों की विभिन्न परीक्षाओं की नियुक्ति प्रक्रियाओं को रद्द करने का निर्णय लिया था, जिसे प्रभावित अभ्यर्थियों ने अदालत में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट के इस आदेश से प्रक्रिया में शामिल लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
आंदोलन के दबाव में फैसला गलत, याचिकाकर्ताओं की दलील
अदालत में याचिकाकर्ताओं और प्रार्थियों की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने अपनी दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को अचानक रद्द करने का निर्णय पूरी तरह से मनमाना है। वकीलों ने तर्क दिया कि किसी आंदोलन या बाहरी दबाव में आकर इस तरह का फैसला लेना सही नहीं है, क्योंकि इससे परीक्षा पास कर चुके योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
अदालत का कड़ा रुख, सरकार को देना होगा स्पष्ट जवाब
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगा दी। अदालत के इस रुख के बाद अब राज्य सरकार को इस पूरे मामले में अपना पक्ष फिर से स्पष्ट करना होगा। कोर्ट के इस फैसले से जहां एक तरफ अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
रोक के बाद अब आगे क्या होगा?
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद जब तक अदालत का कोई अगला निर्देश नहीं आ जाता, तब तक राज्य सरकार नियुक्ति रद्द करने के अपने निर्णय पर आगे नहीं बढ़ सकेगी। जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया पूरी होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह आदेश एक बड़ी जीत माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें मामले की अगली सुनवाई और सरकार के जवाब पर टिकी हैं।



