पीएम केयर्स फंड को लेकर केंद्र को फटकार! दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा- महत्वपूर्ण मुद्दे पर केवल एक पेज का जवाब, आगे कुछ नहीं? - realtimes
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पीएम केयर्स फंड को लेकर केंद्र को फटकार! दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा- महत्वपूर्ण मुद्दे पर केवल एक पेज का जवाब, आगे कुछ नहीं?

केंद्र के पहले के सबमिशन के अनुसार, पीएम केयर्स फंड आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) के दायरे में एक ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ नहीं है। केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया था कि पीएम केयर्स फंड में कोई भी सरकारी पैसा जमा नहीं किया जाता है और पीएम केयर्स फंड के तहत केवल बिना शर्त और स्वैच्छिक योगदान स्वीकार किए जाते हैं।

इससे पहले पीएमओ द्वारा दायर एक हलफनामे में कहा गया था, “यह दोहराया जाता है कि ट्रस्ट का फंड भारत सरकार का फंड नहीं है और यह राशि भारत के समेकित (संयुक्त) कोष में नहीं जाती है।”

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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