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Shide as Chief Minister बनाए जाने के खिलाफ दाखिल नयी याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई

नयी दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने एकनाथ शिदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाए जाने के विरोध में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े द्बारा दायर याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जतायी है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने शुक्रवार को कहा कि याचिका को 11 जुलाई को उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। शिवसेना नेता सुभाष देसाई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि वे अन्य लंबित याचिकाओं के साथ नयी याचिका को सूचीबद्ध करने की अपील कर रहे हैं, जिन पर 11 जुलाई को सुनवाई होनी है।

देसाई ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिदे गुट और भाजपा के गठबंधन को आमंत्रित करने के राज्यपाल के 30जून के फैसले को चुनौती दी है। ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने तीन और चार जुलाई को हुई विधानसभा की कार्यवाही की वैधता को भी चुनौती दी है, जिसमें सदन का एक नया अध्यक्ष चुना गया था। इसके अलावा बाद में सदन में हुए विश्वास मत की कार्यवाही को भी चुनौती दी गई है, जिसमें शिदे के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बहुमत साबित किया था।

महाराष्ट्र में ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को हाल में वरिष्ठ नेता शिदे की अगुवाई में विधायकों की बगावत का सामना करना पड़ा। पार्टी के अधिकतर विधायकों ने शिदे का पक्ष लिया, जिससे महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर गई। ठाकरे ने 29 जून को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसके एक दिन बाद शिदे ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

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