कस्टोडियल डेथ केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI करेगी जांच; परिवार को 25 लाख मुआवजा - realtimes
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कस्टोडियल डेथ केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI करेगी जांच; परिवार को 25 लाख मुआवजा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पुलिस हिरासत में 34 वर्षीय श्रवण सूर्यवंशी की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। अदालत ने छत्तीसगढ़ सरकार को मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस की जांच और FIR दर्ज करने में हुई देरी पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड एक सप्ताह के भीतर CBI निदेशक को सौंपने के निर्देश दिए हैं। CBI को जांच तेजी से पूरी कर 13 अक्टूबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी होगी।

मामला जनवरी 2024 का है। श्रवण सूर्यवंशी को 18 जनवरी को करीब 1,200 रुपए की शराब रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 21 जनवरी को उसकी मौत हो गई। बाद में हुई न्यायिक जांच में सामने आया कि उसके सिर में लगी चोट मौत की वजह बनी। जांच में सिर पर कुंद वस्तु से चोट लगने की बात कही गई थी।

मृतक की पत्नी और दो बेटियों ने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। परिवार ने हिरासत में हिंसा के कारण मौत होने का आरोप लगाया। अदालत ने कहा कि श्रवण परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और उसकी असामान्य मौत के मद्देनजर परिवार को अंतरिम राहत देना जरूरी है।

मामले में FIR 30 जुलाई 2026 को दर्ज होने की बात सामने आई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की और DGP अरुण देव गौतम के जवाब पर भी नाराजगी जताई। अब CBI यह जांच करेगी कि हिरासत में श्रवण की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उसकी सिर की चोट के लिए कौन जिम्मेदार है।

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