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आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह की बेंच ने सोमवार को यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया यूपीएससी के साथ फजीर्वाड़े का आरोप सही प्रतीत होता है। 

कोर्ट ने कहा कि पूजा खेडकर दिव्यांग और ओबीसी कैटेगरी में लाभ की हकदार नहीं हैं। इस मामले में कोर्ट ने 28 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) ने भी याचिका दायर कर खेडकर पर कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाया था। 

यूपीएससी ने कहा था कि खेडकर की ओर से जो जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया, उसमें झूठा बयान दिया गया है कि यूपीएससी ने उसका बायोमेट्रिक्स एकत्र किया है। यूपीएससी ने कहा था कि उसने अभी तक किसी उम्मीदवार का कोई बायोमेट्रिक नहीं लिया गया है। ऐसे में पूजा खेडकर का हलफनामा झूठा है। खेडकर ने झूठा हलफनामा इसलिए दिया है ताकि अपने पक्ष में फैसला करवाया जा सके। खेडकर ने पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

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