राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा, जानें क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली। ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है…’ वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें दो साल की सज़ा सुनाई है। उन पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था।
इससे पहले कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। राहुल फैसला सुनाने के वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। राहुल सुबह दिल्ली से सूरत पहुंचे। उनकी सुरक्षा में 150 जवान तैनात किए गए हैं। कोर्ट के बाहर भी सख्त की गई।
फैसले के बाद राहुल गांधी ने लिखा
जानिए क्या है मामला
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेश के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था।
जमानत भी मिली
राहुल गांधी के वकील ने बताया, दो साल की सजा सुनाई गई. उन्हें 30 दिन की जमानत मिल गई है. वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते हैं.



