Money Laundering Case : अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर आज आएगा फैसला
मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर मंगलवार यानी आज फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति एन. जे. जामदार ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पिछले सप्ताह मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया था कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेसपार्टी (राकांपा) के नेता की याचिका पर तेजी से सुनवाई करके फैसला सुनाए, क्योंकि यह मामला छह महीने से लंबित है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसीटर जनरल (एएसजी) अनिल सिह ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि देशमुख को कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज कारागार अस्पताल में ना हो सके। ईडी ने नवंबर 2021 में देशमुख को गिरफ्तार किया था और वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं।
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिह द्बारा लगाए गए आरोपों के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था और फिर ईडी ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। ईडी ने दावा किया है कि देशमुख ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और मुंबई के विभिन्न 'बार व रेस्तरां से 4.7 करोड़ रुपये की उगाही की। एजेंसी ने आरोप लगाया कि गलत तरीके से अर्जित धन को देशमुख ने उनके परिवार द्बारा नियंत्रित नागपुर के शैक्षिक ट्रस्ट 'श्री साईं शिक्षण संस्थान को भेजा था।