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सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80TTB के तहत यह रकम टैक्स पर कटती है

टैक्स प्लानिंग फाइनेंशली लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करता है कि यह पैसो को इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए कि यह टैक्स के बिना बढ़ता रहे । रिटायर कर्मचारियों के लिए प्रभावी टैक्स प्लान जरुरी हो जाता है क्योंकि वे उम्र के रूप में मेडिकल बिलों का मैनेज करने के लिए संघर्ष करते हैं। 1961 के आयकर अधिनियम में कई एक्ट हैं जो सीनियर सिटीजन को पैसे बचाने में मदद कर सकते हैं।

सेक्शन 80TTB क्या है?

सेक्शन 80TTB सीनियर सिटीजन के लिए एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति 50,000 रुपये तक की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं।
सीनियर लोगों के लिए 80TTB की कटौती उन्हें टैक्स बचाने और आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने का अवसर प्रदान करती  है। विभिन्न प्रकार की इंटरेस्ट इनकम हैं जिनके लिए सीनियर सिटीजन कटौती का दावा कर सकते हैं।
इंटरेस्ट वेतन जो एक बैंकिंग इंस्टीटूशन के पास होता है।

डाकघर में डिपॉजिट अमाउंट पर इंटरेस्ट इनकम ।

बैंकिंग के कारोबार में लगे एक सहकारी समिति में डिपॉजिट अमाउंट पर इंटरेस्ट है।
सेक्शन 80TTA क्या है?

सेक्शन 80TTB द्वारा सेक्शन 80TTA के समान कटौती की पेशकश की जाती है।   यह केवल पर्सनल करदाता या एचयूएफ की ग्रॉस कुल इनकम से बैंकों, सहकारी बैंकों या डाकघरों में आयोजित सेविंग अकाउंट्स पर 10,000 रुपये तक की इंटरेस्ट कटौती की अनुमति देता है।
सेक्शन 80TTB: इस सेक्शन के तहत कटौतियों की गणना कैसे करें
आइए एक करदाता की निम्नलिखित इनकम पर विचार करें:
सेविंग इंटरेस्ट: 5,000

एफडी इंटरेस्ट: 2,00,000

अन्य इनकम: 1,50,000

इससे ग्रॉस कुल इनकम 3,55,000 रुपये हो जाती है।

अब सेक्शन 80टीटीबी के तहत कटौती 50,000 रुपये तक सीमित है, जो सीनीयर सिटीजन के लिए टैक्स  योग्य इनकम 3,05,000 रुपये है, जबकि नॉन-सीनीयर सिटीजन के लिए, टैक्स योग्य इनकम 3,50,00 रुपये होगी क्योंकि सेक्शन 80 टीटीए से 5000 रुपये होगी।  
सीनियर सिटीजन अब सेक्शन 80टीटीए के तहत कटौती के पात्र नहीं हैं क्योंकि धारा 80टीटीबी विशेष रूप से उनके लिए पेश की गई थी।

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