सरकार ने फिर किया विंडफॉल टैक्स में बदलाव, डीजल और जेट फ्यूल पर टैक्स घटाया

सरकार ने घरेलू बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को काबू में रखने के लिए 1 जुलाई को इनके निर्यात पर लगाए विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) में संसोधन किया है. सरकार ने क्रूड, डीजल और जेटफ्यूल (ATF) पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में संसोधन के संबंध में मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी किया.
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, अब सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड टैक्स 17,000 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 17,750 रुपए टन कर दिया है. वहीं जेटफ्यूल पर टैक्स को समाप्त कर दिया गया है. पहले जेटफ्यूल पर 4 रुपए प्रति लीटर टैक्स लग रहा था. इसी तरह डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 11 रुपए प्रति लीटर से घटकर 5 रुपए लीटर कर दी गई है.
1 जुलाई को लगाया था विंडफॉल टैक्स
सरकार ने घरेलू बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को काबू में रखने के लिए 1 जुलाई को पेट्रोलियम पदार्थों निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगाया था. पेट्रोल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर छह रुपये प्रति लीटर की दर से विंडफॉल टैक्स लगाया था, जबकि डीजल के निर्यात पर 13 रुपये प्रति लीटर का कर लगाया लागू किया गया था. साथ ही घरेलू क्रूड पर 23,230 रुपये प्रति टन की एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी.



