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केजरीवाल व सीएम आतिशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मालेर्ना के अग्रवाल समाज के मतदाताओं के ‘नाम कटवाने’ का आरोप लगाने के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ी दी है। जस्टिस हृषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। इस मामले में केजरीवाल और आतिशी ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

आज सुनवाई के दौरान इस मामले में शिकायतकर्ता भाजपा नेता राजीव बब्बर ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर भी लगी रोक अगले आदेश तक जारी रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने 30 सितंबर को राजीव बब्बर को नोटिस जारी किया था।

सुनवाई के दौरान आतिशी और केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि बिना किसी नुकसान के आपराधिक मानहानि कानून की नजर में कोई मायने नहीं रखती। सिंघवी ने शशि थरूर के मामले का हवाला देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के मामले मे चल रही निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दिया था।

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