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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर नए कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती

नयी दिल्ली,दो जनवरी (ए)। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले निकाय से प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) को हटाने पर राजनीतिक विवाद के बीच एक वकील ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर उस नए कानून को रद्द करने का आग्रह किया है जो केंद्र सरकार को चुनाव आयोग में नियुक्तियाँ करने की व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है।
वकील गोपाल सिंह द्वारा दायर याचिका में शीर्ष अदालत से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक तटस्थ एवं स्वतंत्र चयन समिति का गठन कर स्वतंत्र एवं पारदर्शी प्रणाली लागू करने का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया है।



