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13 हजार 487 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट विधानसभा में ध्वनिमत से पारित

बिजली बिल हाफ योजना के लिए 32 करोड़ का प्रावधान, बीएसपी क्षेत्र को भी लाभ
रायपुर। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना के लिए 32 करोड़ का प्रावधान किया है। 3 हजार 487 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट मंगलवार को विधानसभा में पारित हो गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया था। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को अंतर की राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा।
अनुपूरक बजट पारित होने के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मोदी की एक और गारंटी को पूरा करने के लिए तृतीय अनुपूरक अनुमान में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी कृषक उन्नति योजना के लिए 12 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई है।
जनमन योजना के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 195 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट में श्रीराम लला (अयोध्या धाम) दर्शन योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार बिजली बिल हाफ योजना के लिए 32 करोड़ 32 लाख रूपए, आयुष्मान भारत जन आरोग्य प्रधानमंत्री योजना के लिए 350 करोड़ रूपए
सिम्स में आवश्यक निर्माण कार्य के लिए 15 करोड़ रूपए, नगरीय निकायों में सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 38 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत 75 करोड़ रूपए से अधिक की चतुर्थ किस्त जारी

रायपुर,

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्यान्ह भोजन) योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 75 करोड़ 88 लाख 58 हजार रूपए की चतुर्थ किस्त सिंगल नोडल एजेंसी के खाते में आबंटित कर दी है।
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिलों को जारी चतुर्थ किस्त में से मटेरियल कास्ट के लिए 33 करोड़ 77 लाख 31 हजार रूपए, रसोईया मानदेय 40 करोड़ 75 लाख 84 हजार रूपए और एम.एम.ई. (प्रबंधन) के लिए एक करोड़ 35 लाख 43 हजार रूपए की राशि आबंटित की गई है।
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में कहा है कि आबंटित राशि का व्यय पी.एफ.एम.एस पोर्टल से किया जाना है। जिस मद (कम्पोनेंट) में जो राशि आबंटित है, उससे अधिक का खर्च नहीं किया जाए। इस राशि को तत्काल अनिवार्य रूप से व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत मटेरियल कास्ट (कुकिंग कास्ट) एवं रसोईया मानदेय में से जिला बालोद को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 4 लाख 14 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 21 लाख 85 हजार रूपए, जिला बलौदाबाजार को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 73 लाख 42 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 63 लाख 49 हजार रूपए, जिला बलरामपुर को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 32 लाख 91 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 69 लाख 80 हजार रूपए, जिला बस्तर को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 18 लाख रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 86 लाख 9 हजार रूपए, जिला बेमेतरा को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 25 लाख 31 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 19 लाख 50 हजार रूपए, जिला बीजापुर को कुकिंग कास्ट के लिए 58 लाख 51 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए 70 लाख 4 हजार रूपए, जिला बिलासपुर को कुकिंग कास्ट के लिए 2 करोड़ 3 लाख 33 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए 2 करोड़ 3 लाख 82 हजार रूपए, जिला दंतेवाड़ा को कुकिंग कास्ट के लिए 44 लाख 98 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए 61 लाख 30 हजार रूपए, जिला धमतरी को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 3 लाख 18 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 20 लाख 78 हजार रूपए, जिला दुर्ग को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 33 लाख 41 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 3 लाख 55 हजार रूपए, जिला गरियाबंद को कुकिंग कास्ट के लिए 94 लाख 24 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 18 लाख 70 हजार रूपए, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को कुकिंग कास्ट के लिए 44 लाख 33 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए 68 लाख 69 हजार रूपए, जिला जांजगीर-चांपा को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 8 लाख 55 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 27 लाख 48 हजार रूपए, जिला जशपुर को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 26 लाख 12 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 71 लाख 51 हजार रूपए, जिला कवर्धा को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 40 लाख 78 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 39 लाख 75 हजार रूपए, जिला कांकेर को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 9 लाख 82 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 64 लाख 88 हजार रूपए, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को कुकिंग कास्ट के लिए 58 लाख 42 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए 66 लाख 56 हजार रूपए, जिला कोण्डागांव को कुकिंग कास्ट के लिए 96 लाख 33 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 51 लाख 76 हजार रूपए, जिला कोरबा को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 33 लाख 35 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 89 लाख 86 हजार रूपए, जिला कोरिया को कुकिंग कास्ट के लिए 28 लाख 64 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए 39 लाख 85 हजार रूपए आबंटित किया गया है।
इसी प्रकार जिला महासमुंद को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 47 लाख 85 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 70 लाख 80 हजार रूपए, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को कुकिंग कास्ट के लिए 48 लाख 67 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए 68 लाख 78 हजार रूपए, जिला मोहला-मानपुर-चौकी को कुकिंग कास्ट के लिए 46 लाख 22 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए 59 लाख 91 हजार रूपए, जिला मुंगेली को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 17 लाख 69 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 9 लाख 79 हजार रूपए, जिला नारायणपुर को कुकिंग कास्ट के लिए 27 लाख 43 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए 41 लाख 70 हजार रूपए, जिला रायगढ़ को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 21 लाख 46 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 84 लाख 72 हजार रूपए, जिला रायपुर को कुकिंग कास्ट के लिए 2 करोड़ 6 लाख 19 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 51 लाख 85 हजार रूपए, जिला राजनांदगांव को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 19 लाख 63 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 23 लाख 65 हजार रूपए, जिला सक्ती को कुकिंग कास्ट के लिए 75 लाख 15 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 5 लाख दो हजार रूपए, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को कुकिंग कास्ट के लिए 70 लाख 97 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 8 लाख 95 हजार रूपए, जिला सुकमा को कुकिंग कास्ट के लिए 48 लाख 84 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए 66 लाख 43 हजार रूपए, जिला सूरजपुर को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 8 लाख 72 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 69 लाख 69 हजार रूपए, जिला सरगुजा को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 72 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 55 लाख 29 हजार रूपए की राशि आबंटित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 13 हजार 487 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक अनुमान विधानसभा में ध्वनिमत से पारित

मोदी जी की गारंटी पूरी करने के लिए एक और बड़ी पहल :  कृषक उन्नति योजना के लिए 12 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान

श्री रामलला (अयोध्या धाम) दर्शन योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान

विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के लोगों की कनेक्टिविटी के लिए जनमन योजना में 200 करोड़ रूपए का प्रावधान

रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 13 हजार 487 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक अनुमान ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में तृतीय अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया था जिसे आज सदन में चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

अनुपूरक अनुमान पारित होने के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार लोगों के लिए समर्पित सरकार है और हमारे बजट में हर वर्ग के उत्थान और समाज के कल्याण की भावना समाहित है। मोदी जी की एक और गारंटी को पूरा करने के लिए तृतीय अनुपूरक अनुमान में राज्य सरकार की महत्वकांक्षी कृषक उन्नति योजना के लिए 12 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मोदी जी की गारंटी में किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से खरीदने का वादा किया गया था। वर्तमान में धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई है। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को अंतर की राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने तृतीय अनुपूरक अनुमान चर्चा पर अपनी बात रखते हुए  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी महत्वाकांक्षी “जनमन योजना” के अंतर्गत हमारे विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के लोगों की कनेक्टिविटी के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 195 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।  अनुपूरक अनुमान में श्री रामलला (अयोध्या धाम) दर्शन योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार बिजली बिल हाफ योजना के लिए 32 करोड़ 32 लाख रूपए, आयुष्मान भारत जन आरोग्य प्रधानमंत्री योजना हेतु 350 करोड़ रूपए, सिम्स में आवश्यक निर्माण कार्य के लिए 15 करोड़ रूपए, नगरीय निकायों में सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए,  प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 38 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

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