समय पर भुगतान करें, ₹1000 व 15% पेनाल्टी से बचें - realtimes
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समय पर भुगतान करें, ₹1000 व 15% पेनाल्टी से बचें

 

दुर्ग। नगर पालिक निगम/आयुक्त सुमीत अग्रवाल ने शहर क्षेत्र के करदाताओं से अपील कर कहा कि 2024-25 का  संपत्ति कर करदाता ऑनलाइन या टैक्स काउंटर निगम कार्यालय में जाकर टैक्स जमा कर सकते हैं। कहा कि जुर्माना से बचे, जल्द करें भुगतान,अंतिम 10 शेष है,01 मई से 1000 पैनल चार्ज एवं 15% पेनाल्टी जुर्माना लगेगा।उन्होंने कहा कि अवकाश पर भी खुले रहेंगे टैक्स काउंटर अगर आप दुर्ग में संपत्ति के मालिक हैं और आपने अब तक अपना संपत्ति कर नहीं भरा है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.

समय पर टैक्स जमा करें पेनाल्टी से बचें। नगर निगम  के संपत्ति कर विभाग ने बकायेदारों से वसूली के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.बड़े बकायेदारों की बनाई सूची, हो सकती है सख्त कार्रवाई राजस्व अधिकारी राजकमल बोरकर एवं सहायक राजस्व अधिकारी शुभम गोइर बताया कि कर न भरने वाले सभी बकायेदारों को चिह्नित किया जा चुका है और उन्हें टेलीफोन एवं सहायक राजस्व निरीक्षकों के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

समय पर बड़े संपत्ति कर का भुगतान नहीं करते, तो नगर निगम नियमानुसार सख्त कार्रवाई करेगा. इसमें जुर्माने की राशि के साथ ब्याज, निगम की ओर से नोटिस और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई के अलावा कानूनी कार्रवाई की संभावना भी शामिल हैं.

नगर निगम ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अवकाश के दिनों में भी निगम कार्यालय खुले रखे जायेंगे. आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे कार्यालय में जाकर टैक्स जमा कर सकते हैं.

इससे पहले की शेष 10 दिन आख़िरी तारीख बीत जाए और निगम के राजस्व विभाग आप पर सख्ती बरते, बेहतर होगा कि आप तुरंत यह काम निपटा लें.जुर्माना से बचने के लिए आपके पास शेष 10 दिन है। तारीख 30 अप्रैल के बाद 01 मई से 1000 पैनल चार्ज एवं 15% पेनाल्टी जुर्माना लगेगा।सही समय पर टैक्स भरें और परेशानी से बचें।

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