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घर के नीचे दुकान-ऑफिस तो सावधान, निगम ने शुरू की सीलिंग

रायपुर। रायपुर में रिहायशी मकानों में बिना अनुमति दुकान, ऑफिस, क्लिनिक, कोचिंग सेंटर या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वालों पर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक शहर के 70 वार्डों में 12 हजार से ज्यादा ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। निगम अब दस्तावेजों और मौके की स्थिति का मिलान कर रहा है।

अदालतों के निर्देश के बाद नगर निगम ने इस मामले में सख्ती बढ़ाई है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के तहत आवासीय परिसरों में बिना अनुमति चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की जांच और कार्रवाई की जा रही है। निगम का कहना है कि नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित परिसर को सील किया जाएगा।

4 करोड़ रुपए के संपत्ति कर का नुकसान

निगम के मुताबिक आवासीय संपत्ति में व्यावसायिक गतिविधियां चलने से हर साल करीब 4 करोड़ रुपए के संपत्ति कर का नुकसान हो रहा है। कई जगह मकान का उपयोग कागजों में रिहायशी है, जबकि मौके पर दुकान या ऑफिस संचालित हो रहा है। ऐसे मामलों में निगम अब संपत्ति के वास्तविक उपयोग की जांच कर रहा है।

जोन-9 में पहला परिसर सील

कार्रवाई के तहत जोन-9 की टीम ने अशोका रतन के सामने आवासीय क्षेत्र में बिना अनुमति चल रहे एक व्यावसायिक परिसर को सील किया है। टीएनसी आभाष मिश्रा के मुताबिक मास्टर प्लान और भूमि विकास नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।

जाम और सुरक्षा को लेकर भी चिंता

निगम के अनुसार रिहायशी इलाकों में बड़े स्तर पर व्यावसायिक गतिविधियां होने से सड़क पर पार्किंग, ट्रैफिक और भीड़ की समस्या बढ़ती है। इसके अलावा गोदाम, वर्कशॉप या अन्य गतिविधियों से आगजनी जैसी घटनाओं की स्थिति में सुरक्षा संबंधी जोखिम भी बढ़ सकता है। अब निगम चिन्हित परिसरों में नियमों के अनुसार कार्रवाई आगे बढ़ाएगा।

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