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Delhi High Court इस मामले की 18 अगस्त तक टाली सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को होटलों में सेवा शुल्क लगाने पर दिशानिर्देशों पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीसीपीए की चुनौती पर सुनवाई 18 अगस्त तक टाल दी।

उपभोक्ता संरक्षण नियामक सीसीपीए ने 24 जुलाई को कहा था कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के सरकार द्वारा हाल ही में जारी दिशा-निर्देशों पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती देगा। जिसमें रेस्टोरेंट और होटलों को खाद्य बिलों पर स्वचालित रूप से सेवा शुल्क लगाने से रोक दिया गया था।

सीसीपीए के 4 जुलाई के दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 जुलाई को इस पर रोक लगाने का आदेश दिया।

सीसीपीए द्वारा जारी 4 जुलाई के दिशानिर्देशों ने होटल और रेस्टोरेंट को खाद्य बिलों में स्वचालित रूप से या डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क लगाने से रोक दिया और ग्राहकों को उल्लंघन के मामले में शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी।

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