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Supreme Court : सोरेन, झारखंड सरकार की याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली | उच्चतम न्यायालय, झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दो अलग-अलग याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। याचिकाएं उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थीं जिसमें खनन के पट्टे देने में कथित अनियमितताओं के चलते सोरेन के खिलाफ जांच के लिए एक जनहित याचिका की पोषणीयता स्वीकार कर ली गई थी। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों का संज्ञान लिया जो झारखंड सरकार की ओर से पेश हुए थे। सिब्बल ने कहा कि इस मामले पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि 18 जुलाई को शीर्ष अदालत की ओर से आश्वासन मिलने के बावजूद मामले को सूचीबद्ध नहीं किया गया। पीठ ने कहा, “हम कल (28 जुलाई) के लिए इसे सूचीबद्ध करते हैं।” सिब्बल तथा सोरेन की ओर से पेश हुईं अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा द्बारा 18 जुलाई को याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। शीर्ष अदालत ने 17 जुलाई को, झारखंड सरकार द्बारा दायर एक अपील पर अंतरिम निर्देश देने से इनकार कर दिया था। यह अपील, उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी जिसमें, खनन मामलों में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच का अनुरोध करने वाली एक याचिका को सुनवाई योग्य स्वीकार किया गया था।

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