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Manish Sisodia: आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, 1 जून तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Manish Sisodia: दिल्ली के आबकारी नीति मामले में, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जुर्माना न्यायिक हिरासत को 1 जून तक बढ़ा दिया है। साथ ही, जेल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे उनके अनुरोध पर अध्ययन के उद्देश्य से कुर्सी और टेबल प्रदान करने के बारे में सोचें।
सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाला मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है, जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं। पहले दिल्ली की एक अदालत ने मनीष सिसोदिया और तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ सीबीआई के पूरक आरोपपत्र पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया के अलावा इस आरोपपत्र में अर्जुन पांडे, बुची बाबू गोरंटला और अमनदीप ढाल के नाम भी हैं। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने इसे 27 मई को आदेश सुनाने के लिए सूचीबद्ध किया।

सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में कहा है कि सिसोदिया ने शराब नीति के संबंध में सुझाव मांगने के लिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (डीएमसी) के अध्यक्ष जाकिर खान के माध्यम से कुछ ईमेल मांगवाए थे।

जांच एजेंसी ने कथन किया है कि सिसोदिया पूर्व आबकारी आयुक्त रवि धवन द्वारा 13 अक्टूबर 2020 को सौंपी गई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों से खुश नहीं थे। सिसोदिया नए आबकारी आयुक्त राहुल सिंह को आम जनता और हितधारकों से टिप्पणियां करने के लिए आबकारी विभाग के पोर्टल पर रिपोर्ट डालने के निर्देश दिए। सीबीआई ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने आबकारी विभाग की तरफ से तैयार कैबिनेट नोट के मसौदे को खत्म करने के लिए 28 जनवरी 2021 को हुई बैठक में मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा था।

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