Utility News: पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक करने का अभी भी है समय, लेकिन भरना पड़ेगा जुर्माना - realtimes
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Utility News: पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक करने का अभी भी है समय, लेकिन भरना पड़ेगा जुर्माना

इंटरनेट डेस्क। आप को किसी भी सरकारी लाभ का फायदा उठाना है तो आज के समय में पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है। आज हम आपकों पेन कार्ड से जुड़ी जरूरी खबर बताने जा रहै।

आप कों बता दें कि आयकर विभाग ने हाल ही में आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पैन से आधार कार्ड को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है लेकिन वो जुर्माने के साथ में।

आपने अगर अभी भी पेन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आप अब ये समय नहीं चूके। अगर आप तय समयसीमा से पहले ये काम नहीं कराते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।

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