Income Tax बचाने के लिए अपनाएं यह तरीके, टैक्स छूट पर मिलेगा लाभ - realtimes
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Income Tax बचाने के लिए अपनाएं यह तरीके, टैक्स छूट पर मिलेगा लाभ

Income Tax benefits: आयकर (income tax) विभाग द्वारा कई तरह से Tax छूट टैक्सपेयर्स को सरकार की तरफ से दी जाती है। इसका लाभ उठाकर आप आसानी से टैक्स बोझ को कम कर सकते हैं। वर्तमान समय में कर छूट का फायदा एकमात्र पुरानी टैक्स रिजीम के तहत ही मिलता है। आज हम आपको उन टैक्स छूट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका फायदा उठाकर आप आसानी से टैक्स बचा सकते हैं।

बच्चे की फीस में टैक्स छूट

यदि आपका बच्चा प्लेग्रुप या नर्सरी में पढ़ता है तो आप उसकी फीस पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। सरकार द्वारा इसे 2015 में शुरू किया गया था। लेकिन इस छूट का लाभ दो बच्चों पर ही लिया जा सकता है। ये धारा 80सी के अधीन आता है, जिसमें अधिकतम 1.50 लाख रुपये की Tax छूट क्लेम की जा सकती है।

हैल्थ इंश्योरेंस पर फायदा

अगर आप परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आप आय-कर की धारा 80डी के तहत tax छूट के पात्र हैं। इसके द्वारा वित्त वर्ष में 75000 रुपये की टैक्स छूट प्राप्त की जा सकती हैं।

स्टांप ड्यूटी पर भी लाभ

घर या जमीन खरीदने-बेचने के दौरान दी जाने स्टांप ड्यूटी पर टैक्स छूट क्लेम किया जा सकता हैं। हालांकि यह उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है, जिन्होंने अपना घर खरीदा हो। स्टांप ड्यूटी पर दी जाने वाली छूट income tax की धारा 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।

माता-पिता के इलाज में छूट

यदि आपके माता-पिता 60 वर्ष की आयु के ऊपर है तो आप उनकी दवाइयों सहित अन्य खर्चो में टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आय-कर की धारा 80D के तहत अधिकतम 50,000 रुपये की छूट दी जाती है।

ब्याज भुगतान पर माता-पिता को छूट

अगर आपने माता-पिता से नया घर खरीदने के लिए Loan लिया हुआ है तो आप ब्याज भुगतान पर tax छूट प्राप्त कर सकते हैं। आय-कर विभाग की धारा 24B के अधीन ब्याज दर भुगतान पर टैक्स छूट दी जाती है। इसमें प्रत्येक वित्त वर्ष में 2 लाख रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं।

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