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इंडिगो को उपभोक्ता आयोग से झटका: 11 साल पहले गुम हुए थे 3 बैग, यात्री को 1.82 लाख रुपए देने का आदेश

रायपुर। रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने 11 साल पुराने मामले में इंडिगो एयरलाइंस को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया है। आयोग ने यात्री के तीन बैग गुम होने के मामले में एयरलाइंस को कुल 1 लाख 82 हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह राशि 45 दिनों के भीतर देनी होगी।

समता कॉलोनी निवासी आशुतोष जाखोदिया ने शादी के बाद 5 दिसंबर 2015 को दिल्ली से रायपुर के लिए इंडिगो की फ्लाइट ली थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयरलाइंस के कर्मचारियों ने भीड़ और समय की कमी का हवाला देते हुए उनके तीन बैग विमान में नहीं रखने का अनुरोध किया था। कर्मचारियों ने अगले दिन बैग रायपुर पहुंचाने का आश्वासन दिया था।

रायपुर पहुंचने के बाद जब बैग नहीं मिले तो यात्री ने एयरलाइंस से संपर्क किया। शुरुआत में सामान जल्द पहुंचने की बात कही गई, लेकिन बाद में 18 दिसंबर 2015 को एयरलाइंस ने सामान गुम होने की बात स्वीकार कर ली।

7 जनवरी 2016 को इंडिगो ने ‘कंडीशन ऑफ कैरिज’ का हवाला देते हुए मुआवजा देने से इनकार कर दिया।

आयोग ने इंडिगो का तर्क खारिज किया

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष ढाकेश्वर प्रसाद शर्मा, सदस्य निरूपमा प्रधान और अनिल कुमार अग्निहोत्री की पीठ ने एयरलाइंस के तर्कों को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि सामान एयरलाइंस के आग्रह पर यात्री ने छोड़ा था। इसलिए तुरंत शिकायत दर्ज कराने की शर्त इस मामले में लागू नहीं होती।

हालांकि, सामान में 3.20 लाख रुपए की सामग्री होने का ठोस प्रमाण नहीं मिलने पर आयोग ने प्रत्येक बैग के लिए 50 हजार रुपए के हिसाब से 1.50 लाख रुपए मुआवजा तय किया।

इसके अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 25 हजार और वाद खर्च व अधिवक्ता शुल्क के लिए 7 हजार रुपए देने का आदेश दिया गया है। 1.50 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति पर 29 अप्रैल 2016 से भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

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