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जानिए व‍ित्‍त वर्ष 2022-23 के ITR करने के भुगतान से जुड़े नए नियम

नई दिल्ली: व‍ित्‍त वर्ष 2022-23 के आईटीआर का भुगतान किया जा रहा है। इनकम टैक्‍स की तरफ से आईटीआर फाइल (Income Tax Return) करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 जुलाई तय की गई है। आपको बता दें कि,यद‍ि आप लेट हुए तो आपको पेनाल्‍टी देनी पड़ सकती है। अंत‍िम त‍िथ‍ि से पहले आईटीआर फाइल करने पर आपको लास्‍ट मोमेंट में परेशान नहीं होना पड़ता।

आयकर र‍िटर्न फाइल (ITR) करने के बाद आपको इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की तरफ से ई-मेल आईडी पर मोबाल पर मैसेज आता है क‍ि आपका आयकर रिफंड (Income Tax Refund) बना या नहीं. यदि आपका र‍िफंड बनता है। 00 रुपये से कम का आयकर रिफंड (Income Tax Refund) होने पर इसे अगले साल के आयकर र‍िफंड में जोड़ द‍िया जाता है। उदाहरण के ल‍िए अगर आपका व‍ित्‍त वर्ष 2021-22 में आपके आयकर र‍िफंड की राश‍ि 70 रुपये बनी तो इसे आपके अकाउंट में नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा यद‍ि आप पर टैक्‍स देनदारी बनती है तो भी 100 रुपये से कम वाला अमाउंट आपके इनकम टैक्‍स में एडजस्‍ट हो जाती है।

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