‘ITR’ दाखिल करते वक्त जानें कौन-सा है उपयोगी, ऐसे करें चुनाव

नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष 2022-23 (आकलन वर्ष 2023-24) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम समय सीमा 31 जुलाई 2023 तय की गई है। किसी व्यक्ति पर चार आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म लागू होते हैं।ऑनलाइन भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त आपको कौनसा आईटीआर फॉर्म चुनना चाहिए। पुराने टैक्स रिजीम के तहत मूल छूट की सीमा 60 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए 2.50 लाख रुपये है और 60 से 80 वर्ष के बीच के व्यक्तियों के लिए 3 लाख है। अगर सभी स्रोतों से आपकी कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक है,तो आपको अनिवार्य रूप से अपना आईटीआर दाखिल करना आवश्यक है। अगरआपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपये तक है तो कोई टैक्स नहीं लगता।
यदि आप एक वेतनभोगी व्यक्ति हैं, तो आप आईटीआर फॉर्म 1 का उपयोग करके रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और आपके पास वेतनभोगी आय और निवेश से पूंजीगत लाभ दोनों हैं। तो आपको आईटीआर फॉर्म 2 का उपयोग करना चाहिए। यदि आप अपने आय स्रोत के रूप में व्यावसायिक लाभ के साथ स्व-रोजगार हैं, तो आपको आईटीआर फॉर्म 3 का उपयोग करके अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए।आपको बता दें कि,उपयुक्त आईटीआर फॉर्म का चुनाव मुख्य रूप से आपकी आय के स्रोतों पर निर्भर करता है। इस दौरान आईटीआर फॉर्म का सही चनाव करना बहुत आवश्यक है। गलत फॉर्म का उपयोग करने से दोषपूर्ण फाइलिंग हो जाती है जिसे आयकर विभाग के जरिए खारिज कर दिया जाता है।



