टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ईडी नहीं कर सकेगी गिरफ्तार

रायपुर. प्रदेश के आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस संजय किशन कौल और एहसानुद्दिन अमन उल्लाह ने सुनवाई करके फैसला सुनाया है। अब ईडी श्री टुटेजा और उनके बेटे को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में कोर्ट को बताया गया कि ईडी जिस मनी लांड्रिंग मामले में कार्रवाई करना चाह रही है, उसमें कोई ठोस आधार नहीं है। ईडी ने यह नहीं बताया कि श्री टुटेजा ने कैसे अवैध धन का उपार्जन किया और कैसे इसकी मनी लांड्रिंग की। जबकि ईडी की नियमावली में ये बताते हुए ही केस रजिस्टर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल टुटेजा की गिरफ्तारी की कार्रवाई पर रोक लगाई है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में इस मामले में फिर सुनवाई होगी। तब तक ईडी श्री टुटेजा के खिलाफ गिरफ्तारी जैसा एक्शन नहीं ले सकती।



