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22 पर 18 साल तक चला गुजरात दंगे का केस, ट्रायल में ही 8 मर गए, अब कोर्ट ने कहा- सबूत ही नहीं

गुजरात

गुजरात दंगा मामले में 17 लोगों के हत्या के 22 अभियुक्तों को गुजरात की एक अदालल ने सबूतों के आभाव की वजह से रिहा कर दिया। मरने वाले 17 लोगों में दो बच्चे भी शामिल थे। सभी पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय से थे। गुजरात दंगों के दौरान भड़की हिंसा में एक भीड़ ने 17 लोगों की हत्या कर दी थी। अदालत ने जिन 22 अभियुक्तों को बरी किया है उनमें से आठ की ट्रायल के दौरान ही मौत हो चुकी है।

इस मामले में बचाव पक्ष के वकील गोपाल सिंह सोलंकी ने बताया कि एडिशनल जज हर्ष त्रिवेदी की अदालन ने 22 अभियुक्तों को बरी कर दिया है जिसमें से आठ की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में सबूतों का आभाव था इसलिए अदालत ने ये फैसला सुनाया। वहीं इस मामले में अभियोजन पक्ष का कहना है कि गुजरात दंगों के दौरान 17 पीड़ितों की हत्या कर दी गई थी। इसमें दो बच्चे भी शामिल थे। उन्होंने यह भी बताया कि हत्या करने के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए लाशों को आग के हवाले कर दिया था।

क्या था मामला? 
27 फरवरी, 2002 को अयोध्या से गुजरात लौट रही साबरमती ट्रेन के एक कोच में आग लगा दी गई थी। इसमें 59 कारसेवकों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद गुजरात के कई इलाकों में हिंसा भड़की थी। भड़की हिंसा की आंच गोधरा से तीस किलोमीटर दूर कलोल कस्बे के देलोल गांव में भी पहुंची थी। यहां कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया था जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के 17 लोगों की मौत हो गई थी।

इस मामले में पुलिस जांच में सामने आया कि एक पुलिस अधिकारी ने पीड़ितों और गवाहों की शिकायत के बाद भी एफआईआर नहीं दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और घटना के लगभग 20 महीने के बाद दिसंबर 2003 में दोबारा एफआईआर करवाई गई थी। इस मामले में भगोड़े आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार कर लिया गया था।

सोलंकी ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने स्थानीय अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद आरोपी हाईकोर्ट पहुंच कर याचिका डाली। हाईकोर्ट ने उन्हें जमान दे दी। तब से सभी आरोपी जमानत पर थे

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