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RBI ने कटे-फटे और क्षतिग्रस्त नोटों को बदलने के दिए दिशानिर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। लोगों को अक्सर खराब नोटों की वजह से काफी परेशानी होती है, क्योंकि उन्हें दुकानदारों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है या बाजार में परिचालित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आरबीआई ने कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों की रूपरेखा तैयार की है:

1. कोई भी नोट जो क्षतिग्रस्त, गंदे, या गायब नंबर किसी भी पब्लिक सेक्टर के बैंक ब्रांच या आरबीआई ऑफीस में बिना किसी फॉर्म को भरे जमा किए जा सकते हैं।

2. लोग एक बार में मैक्सिमम 20 नोट चेंज कर सकते हैं, जिनका मैक्सिमममूल्य 5000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। बैंक काउंटर पर तुरंत नोटों के मूल्य का पेमेंट करेंगे। अधिक मूल्य के नोटों के लिए, बैंक नोट प्राप्त करता है और धन को व्यक्ति के अकाउंट में डाल देता है। 50,000 रुपये से अधिक के नोट चेंज में अभी और समय लग सकता है।

3. अगर कोई बैंक कटे-फटे नोट चेंज करने से मना करता है तो ग्राहक आरबीआई की ऑफिशयल वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वाले बैंकों को कार्रवाई और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

4. खराब जले या कटे-फटे नोटों को बैंक में नहीं चेंज किया जा सकता है। इन्हें केवल आरबीआई के निर्गम ऑफिस में ही जमा किया जा सकता है।

5. नोट की कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि वह कितना फटा या क्षतिग्रस्त है। उदाहरण के तौर पर अगर 2000 रुपए का नोट 88 वर्ग सेंटीमीटर का है तो पूरी कीमत दी जाएगी। आधा पैसा 44 वर्ग सेंटीमीटर के नोट के लिए दिया जाएगा।

6. बैंक नकली नोटों की अदला-बदली नहीं करेंगे और ऐसा करते पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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