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शासकीय और आवासीय भूमि पर फ्री-होल्ड प्रक्रिया जारी, कृषि भूमि के लिए डायवर्सन जरूरी

आवेदकों को मिलेगा फ्री-होल्ड का लाभ, कृषि प्रयोजन भूमि के लिए पहले होगा डायवर्सन

रायपुर. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (सीजीडीए) ने शासकीय और आवासीय भूमियों पर निर्मित संपत्तियों की फ्री-होल्ड प्रक्रिया को यथावत जारी रखने का निर्णय लिया है। ऐसे सभी भूखंड और भवन जो आवासीय मद में दर्ज हैं या जिन्हें शासकीय भूमि के अंतर्गत आबंटित किया गया है, उनकी फ्री-होल्ड प्रक्रिया अब भी जारी है। हितग्राही फ्री-होल्ड के लिए मंडल के नजदीकी संपदा कार्यालयों में आवेदन कर सकते हैं।

हालांकि, जिन भूमियों को राजस्व अभिलेखों में कृषि प्रयोजन के रूप में दर्ज किया गया है, उनकी फ्री-होल्ड प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब उनका डायवर्सन (भूमि उपयोग परिवर्तन) किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त श्री कुंदन कुमार ने निर्देश जारी किए हैं कि ऐसी कृषि भूमि का पहले डायवर्सन हो और फिर फ्री-होल्ड प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि भविष्य में हितग्राहियों को भूमि व्यपवर्तन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

डायवर्सन के बाद ही कृषि भूमि का फ्री-होल्ड

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन भूखंडों को आवासीय मद में दर्ज किया गया है, वहां फ्री-होल्ड प्रक्रिया बिना किसी बाधा के जारी रहेगी। लेकिन जिन भूमियों को कृषि प्रयोजन के तहत चिह्नित किया गया है, उनके फ्री-होल्ड के लिए पहले डायवर्सन की आवश्यकता होगी। मंडल के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

आवेदकों के लिए प्रक्रिया सरल

शासकीय भूमि पर आबंटित संपत्तियों के फ्री-होल्ड में किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है। मंडल ने सभी आवेदकों से अपील की है कि वे नजदीकी संपदा कार्यालयों में फ्री-होल्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी। मंडल के प्रयासों के चलते हितग्राहियों को भविष्य में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए कार्यवाही को सरल और त्वरित किया जा रहा है।

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