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राहुल गांधी के खिलाफ पुणे कोर्ट ने जारी किया समन

नई दिल्ली। पुणे की एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को ब्रिटेन की यात्रा के दौरान वीर सावरकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने को लेकर दायर मानहानि की शिकायत के संबंध में 19 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है।

राहुल गांधी के खिलाफ यह शिकायत वीर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने दर्ज कराई थी। पुणे की न्यायिक मजिस्ट्रेट अक्षी जैन ने 30 मई को दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 204 के आदेश पारित किया है। इससे पहले, जज ने पुणे पुलिस को सीआरपीसी की धारा 202 के अनुसार मानहानि की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया था।

पुलिस ने 27 मई को जज के समक्ष अपनी जांच रिपोर्ट पेश की। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायत का संज्ञान लिया और राहुल गांधी के खिलाफ आगे की कार्यवाही जारी की। मानहानि की शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी पिछले कई वर्षों से विभिन्न अवसरों पर सावरकर को “बार-बार बदनाम” करते रहे हैं।

ऐसा ही एक मामला 5 मार्च, 2023 को आया, जब राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम में ओवरसीज कांग्रेस की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि गांधी ने सावरकर के खिलाफ जानबूझकर बेबुनियाद आरोप लगाए, जबकि वे जानते थे कि ये आरोप झूठे हैं, ताकि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके।

शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि गांधी ने जानबूझकर उन्हें और उनके परिवार को मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए ये शब्द कहे। पुणे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी ने अपमानजनक आरोपों वाला वास्तविक भाषण इंग्लैंड में दिया था, लेकिन इसका प्रभाव पुणे में पड़ा, क्योंकि इसे पूरे भारत में प्रकाशित और प्रसारित किया गया।

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