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अदालत ने दहेज हत्या मामले में पति और ससुराल वालों को बरी किया

नयी दिल्ली: छह सितंबर (ए) दिल्ली की एक अदालत ने दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से मृतका के पति और ससुराल वालों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में ‘‘बुरी तरह विफल’’ रहा कि महिला ने दहेज के लिए प्रताड़ित किये जाने के कारण आत्महत्या की।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विपिन खरब की अदालत ने अरशद आलम और उसके माता-पिता को मामले में बरी किया।



