संतान पैदा करने के लिए किसी कैदी को पैरोल दी जा सकती है या नहीं? राजस्थान सरकार की याचिका पर SC करेगा विचार - realtimes
मौसम डेटा स्रोत: रायपुर मौसम
nationalTop News

संतान पैदा करने के लिए किसी कैदी को पैरोल दी जा सकती है या नहीं? राजस्थान सरकार की याचिका पर SC करेगा विचार

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि ऐसे मामले में जहां एक निर्दोष पत्नी मां बनना चाहती है, स्टेट की जिम्मेदारी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक विवाहित महिला के लिए नारीत्व को पूरा करने के लिए बच्चे को जन्म देना आवश्यक है। अदालत ने कहा, “मां बनने पर उसका नारीत्व बढ़ जाता है, उसकी छवि गौरवान्वित होती है और परिवार के साथ-साथ वो समाज में भी अधिक सम्मानजनक हो जाती है। उसे ऐसी स्थिति में रहने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें उसे अपने पति के बिना और फिर बिना किसी गलती के अपने पति से कोई संतान न होने के कारण पीड़ित होना पड़े।”

इसमें कहा गया है कि हिंदू दर्शन भी पितृ-ऋण केमहत्व की वकालत करता है।

नंद लाल को राहत देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, “हमारा विचार है कि हालांकि राजस्थान कैदी रिहाई पर पैरोल नियम, 2021 में कैदी को उसकी पत्नी के संतान पैदा करने के आधार पर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, फिर भी धार्मिक दर्शन, सांस्कृतिक, सामाजिक और मानवीय पहलुओं पर विचार करते हुए, भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार के साथ और इसमें निहित असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय तत्काल रिट याचिका को अनुमति देने के लिए उचित समझता है।”

Related Articles

Back to top button