नगरीय निकायों के चुनाव टलना तय, बैठेंगे प्रशासक

27 को होने वाला आरक्षण अब होगा 7 जनवरी को
रायपुर (realtimes) छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के चुनाव अगले कुछ महीनों के लिए टलने जा रहे हैं। वजह ये है कि निकायों के मेयर और पालिकाध्यक्ष के 27 दिसंबर को होने वाला आरक्षण अब 7 जनवरी को किया जाएगा। इधर राज्य निर्वाचन आयोग को जनवरी से मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना है। इस काम में कम से कम तीन महीने का समय लग सकता है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुए बिना नए चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। इस आधार पर माना जा रहा है कि नगरीय निकायों के चुनाव कम से कम तीन माह या उससे अधिक समय के लिए टल सकते हैं। दूसरी ओर नगरीय निकायों की निर्वाचित सभाओं का कार्यकाल 5 जनवरी को समाप्त हो रहा है। यह अवधि समाप्त होते ही नगरीय निकायों में प्रशासक की नियुक्ति हो जाएगा। निकायों में प्रशासक बैठालने की तैयारी सरकार पहले ही कर चुकी है। इस संबंध में सरकार राज्य विधानसभा में पहले ही विधेयक पारित करा चुकी है। इसके मुताबिक निकायों में अगले 6 माह के लिए प्रशासक बैठाए जा सकते हैं।
महापौर तथा अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया अब 7 जनवरी को
सरकार द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि नगरीय निकायों में आम निर्वाचन के लिए नगर निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया अब 7 जनवरी सम्बर 2024.2025 को संपादित की जाएगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पूर्व में इसके लिए 27 दिसम्बर 2024 की तिथि निर्धारित की गई थी। अपरिहार्य कारणों से 27 दिसम्बर को होने वाली आरक्षण की कार्यवाही को स्थगित कर इसके लिए अब 7 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 7 जनवरी को सवेरे साढ़े दस बजे से आरक्षण की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। आरक्षण की कार्यवाही के अवलोकन के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित रह सकते हैं। उल्लेखनीय है कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिक निगमों के महापौर तथा नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत के अध्यक्षों के पदों के आरक्षण की कार्यवाही संपादित की जा रही है।



