दिल्ली के CM केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मानत, फिर भी रहेंगे जेल में - realtimes
मौसम डेटा स्रोत: रायपुर मौसम
national

दिल्ली के CM केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मानत, फिर भी रहेंगे जेल में

नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। शीर्ष अदालत ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दी थी, हालांकि वे फिलहाल सीबीआई मामले में जेल में रहेंगे।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की याचिका को बड़ी बेंच के पास इसलिए भेजा है ताकि यह तय किया जा सके कि क्या प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं।

जेल से बाहर नहीं आएंगे अरविंद केजरीवाल

हालांकि, अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन वे अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। इसका कारण यह है कि उन्हें 25 जून को शराब नीति मामले के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को फिलहाल ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर जमानत मिली है। अब उन्हें अगर जेल से बाहर आना है तो सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ भी कोर्ट जाना होगा।

चुनाव प्रचार के लिए मिली थी जमानत

अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसी दिन उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मांगी, लेकिन जब कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो जांच एजेंसी ने दिल्ली सीएम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 10 मई को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। केजरीवाल की जमानत अवधि 2 जून को खत्म हुई और उन्होंने सरेंडर कर दिया।

वकीलों की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल का पक्ष रखने वाले वकील शादान फरासत ने कहा, “अदालत ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी की जरूरत पर कुछ पहलू हैं। अदालत ने कहा कि केजरीवाल लंबे समय से कैद में हैं और इसलिए ईडी मामले में उनकी तुरंत रिहाई और जमानत का निर्देश दिया गया है।”

केजरीवाल के एक अन्य वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। सेक्शन 19 और गिरफ्तारी की जरूरत का मुद्दा बड़ी पीठ को भेज दिया गया है। सीएम केजरीवाल हिरासत में रहेंगे क्योंकि सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है। यह एक बड़ी जीत है।”

Related Articles

Back to top button