मानहानि मामले में राहुल गांधी की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक - realtimes
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मानहानि मामले में राहुल गांधी की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

नई दिल्ली(realtimes) सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी उपनाम पर टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा पर रोक लगा दी। गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई उनकी टिप्पणी “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है” को लेकर गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे भगोड़ों से जोड़ा गया। “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। सभी चोरों का उपनाम ‘मोदी’ कैसे है?’ उन्होंने कहा था.
अयोग्य ठहराए गए सांसद को सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को दोषी ठहराया था। मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वायनाड संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में अपील की, जिसने मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति पी वी संजय कुमार की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा कि निचली अदालत ने अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत निर्धारित अधिकतम दो साल की कैद की सजा देने के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया है। मानहानि, यद्यपि अपराध असंज्ञेय है। इसमें कहा गया है कि फैसले (सजा के) के प्रभाव व्यापक हैं और वायनाड के मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित करते हैं, जिस निर्वाचन क्षेत्र का गांधी लोकसभा में संसद सदस्य (सांसद) के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

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