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नीट-यूजी की शुचिता यदि ‘नष्ट’ हो गई है तो पुन: परीक्षा का आदेश देना होगा: शीर्ष अदालत

नयी दिल्ली: आठ जुलाई (ए) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि यदि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 की शुचिता ‘नष्ट’ हो गई है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। शीर्ष अदालत ने साथ ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और सीबीआई से प्रश्नपत्र लीक होने के समय तथा लीक होने और वास्तविक परीक्षा के बीच की अवधि के बारे में जानकारी मांगी।

उच्चतम न्यायालय ने पेपर लीक के लिए अपनायी गई कार्यप्रणाली की भी जानकारी मांगी। इसके साथ ही उसने गलत कृत्य करने वालों की संख्या के बारे में भी सवाल किया जिनकी अब तक पहचाने हुई है।

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