
क्या सशस्त्र बल मतदान कर सकते हैं?
भारतीय संविधान के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20, उप धारा 3 में कहा गया है कि सेवा योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति अर्थाथ:
1) भारत संघ के सशस्त्र बलों का एक व्यक्ति होने के नाते
2) एक ऐसा बल होने के नाते जिस पर सशस्त्र अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं
3) राज्य के सशस्त्र बल का सदस्य होने के नाते जो राज्य के बाहर सेवा कर रहा है
4) एक व्यक्ति होने के नाते जो भारत सरकार के अधीन बाहर किसी पद पर कार्यरत है
उपरोक्त सभी योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी माना जाएगा, लेकिन जिसके लिए सेवा योग्यता होने पर, वह उस तिथि पर सामान्य रूप से निवासी रहा होगा।



