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लाल किला हमले के दोषी अशफाक की फांसी बरकरार, SC ने खारिज की रिव्यू पिटीशन

साल 2000 में हुए लाल किले (Red fort) पर हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सजा को SC ने बरकरार रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद आरिफ की पुनर्विचार याचिका (review petition) को खारिज कर दिया। लाल किले पर आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (terrorist organization Lashkar-e-Taiba) ने 22 दिसंबर 2000 को आतंकवादी हमला किया था, उस हमले में दो सैनिकों समेत तीन लोग मारे गए थे। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में लाल किला में घुसपैठ करने वाले दो आतंकवादी भी मारे गए थे, लाल किला हमले के मामले में 31 अक्टूबर 2005 को निचली अदालत ने आरिफ को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।



