JSV डेवलेपर इंडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर की जमीन होगी कुर्क

कॉलेक्टर ने जारी किया आदेश
रायपुर. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन ने ईनामी चिट और धन परिचालन पाबंदी अधिनियम 1978 की धारा 4, 5 और छ.ग. के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के तहत जे.एस.व्ही.डेवलेपर इंडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर श्री विजय लक्ष्मी कठैत की भूमि को कुर्की करने के आदेश दिए हंै।
कलेक्टर ने यह आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर से प्राप्त प्रतिवेदन पत्र के आधार पर दिया है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज तथा थाना आजाद चैक में दर्ज उक्त अपराध में कुल 611 निवेशकों द्वारा 714 पालिसी/बॉन्ड कराकर कुल 1,75,16,065.00 रूपये का निवेश किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने अपने निष्कर्ष में पाया कि यह राशि निवेशकों को वापस नहीं की गई। निवेश की गई राशि को कुर्की के माध्यम से निवेशकों को वापस किया जाना है।
कलेक्टर ने छत्तीसगढ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अनावेदिका जे.एस.व्ही.डेवलेपर इंडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर विजय लक्ष्मी कठैत पति जे.एस.कवैत निवासी भोपाल के स्वामित्व की ग्राम रेवाडीह प.ह.नं. 42 रा.नि.मं. कौरिनभाठा तहसील व जिला रायपुर स्थित ख.नं. 235/2 रकबा 0.863 हे. भूमि को कुर्क किये जाने हेतु अतः कालीन आदेश दिया है।