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सिगरेट-पान मसाला होगा महंगा, सरकार लाई सबसे बड़ा टैक्स बम

नई दिल्ली। सरकार ने तंबाकू और उसके उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क (central excise duty) बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें तंबाकू वाली सिगरेट और पाइप एवं सिगरेट के लिए इस्तेमाल होने वाले स्मोकिंग मिक्स्चर पर ज्यादा टैक्स बढ़ाने की योजना है। इस फैसले से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक-दो महीने में जब वस्तु एवं सेवा कर (GST) मुआवजा उपकर (Goods and Services Tax Compensation Cess) अपनी उपयोगिता पूरी कर लेगा और खत्म हो जाएगा, तब भी इन उत्पादों पर समान टैक्स बना रहे और राजस्व में कमी न आए।जनसत्ता के सहयोगी Financial Express की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय इसी मकसद से सोमवार (1 दिसंबर, 2025) को लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक 2025 पेश करेगा।

इसके अलावा, सरकार सोमवार को लोकसभा में “हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025” भी पेश करेगी, जिसके तहत उन मशीनों या प्रक्रियाओं पर सेस लगाया जाएगा जिनके द्वारा निर्दिष्ट वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण किया जाता है। इनमें पान मसाला भी शामिल है, चाहे उसका प्रोडक्शन मैन्युअली किया जाए या हाइब्रिड प्रोसेस के जरिए। यह उपकर दोहरे उद्देश्य पूरे करेगा- पहला, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए लक्षित इस्तेमाल सुनिश्चित करना और दूसरा- राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना।

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