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केंद्र सरकार ने 41 दवाओं की अधिकतम कीमत तय की: इमरजेंसी, एंटीबायोटिक और दर्द निवारक दवाएं होंगी सस्ती

केंद्र सरकार ने 41 दवाओं की अधिकतम कीमत तय की: इमरजेंसी, एंटीबायोटिक और दर्द निवारक दवाएं होंगी सस्ती

  नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आपातकालीन उपयोग वाली चार दवाओं और 37 एंटीबायोटिक व दर्द निवारक दवाओं की अधिकतम कीमतें तय कर दी हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने इन दवाओं की सीलिंग प्राइस (जीएसटी सहित) निर्धारित की है, जो संक्रमण, हृदय रोग, सूजन, मधुमेह और विटामिन की कमी के इलाज में उपयोगी हैं।

प्रमुख दवाओं की नई कीमतें

इप्राट्रोपियम: क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के लिए, 2.96 रुपये/मिलीलीटर। 

सोडियम नाइट्रोप्रसाइड: उच्च रक्तचाप और हृदय विफलता के लिए, 28.99 रुपये/मिलीलीटर। 

डिल्टियाजेम: उच्च रक्तचाप और सीने में दर्द के लिए, 26.72 रुपये/कैप्सूल। 

पोविडोन आयोडीन: त्वचा कीटाणुशोधन और घावों की देखभाल के लिए, 6.26 रुपये/ग्राम।

अन्य प्रभावित दवाएं

पैरासिटामोल, एटोरवास्टेटिन, एमोक्सिसिलिन, मेटफॉर्मिन और सूजनरोधी दवाएं जैसे एसिक्लोफेनाक, पैरासिटामोल-ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन मिश्रण, और एटोरवास्टेटिन-क्लोपिडोग्रेल संयोजन की कीमतें भी कम की गई हैं।

एनपीपीए के दिशानिर्देश

एनपीपीए ने कहा कि जिन दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) सीलिंग प्राइस से कम है, वे मौजूदा एमआरपी पर बिकेंगी। ब्रांडेड और जेनेरिक दवाओं की कीमतें सीलिंग प्राइस से अधिक नहीं हो सकतीं। नई कीमतें जीएसटी-मुक्त हैं, और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकता है। खुदरा विक्रेताओं को नई कीमतें प्रमुखता से प्रदर्शित करने और पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। गैर-अनुपालन को डीपीसीओ और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा, जिसमें ब्याज सहित अतिरिक्त वसूली शामिल होगी।

उपभोक्ताओं को राहत

यह कदम किफायती स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है, जो मरीजों को सस्ती और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराएगा। 

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