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सरकारी कर्मियों को दीवाली से पहले 28 को वेतन 

वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए यह घोषणा की गई है कि अक्टूबर 2024 का वेतन, मजदूरी, मानदेय और पारिश्रमिक का भुगतान दीपावली पर्व के मद्देनजर 28 अक्टूबर 2024 से शुरू किया जाएगा। इस संबंध में नवा रायपुर स्थित महानदी भवन से आदेश जारी किया गया है।

दीपावली से पहले कर्मचारियों को मिलेगा वेतन

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-एक के सहायक नियम 200 (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों को अक्टूबर महीने का वेतन 28 अक्टूबर 2024 से प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि कर्मचारियों को समय पर भुगतान मिल सके और वे त्योहार को सही ढंग से मना सकें।

अन्य भुगतानों के लिए भी निर्देश

सिर्फ वेतन ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली व्यावसायिक सेवाओं के लिए अदायगी मद से होने वाले भुगतान भी 28 अक्टूबर 2024 से किया जाएगा। इसमें मजदूरी, पारिश्रमिक, और मानदेय का भुगतान भी शामिल है। इस आदेश के अनुसार, कार्मिकों को किसी भी प्रकार की वित्तीय बाधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।

निगम और अन्य संस्थानों के लिए भी दिशा-निर्देश

वित्त विभाग ने राज्य के निगम, मंडल, प्राधिकरण, आयोग, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रम और अन्य एजेंसियों के लिए भी यह निर्देश जारी किया है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसी तरह का भुगतान कर सकते हैं। इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों को अपने स्तर पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई है।

आदेश की घोषणा

यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से तथा वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल द्वारा जारी किया गया है। इसके तहत सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों, और अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया है ताकि समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित हो सके।

इस आदेश के बाद से राज्य के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि दीपावली से पहले वेतन मिलने से उनके त्योहार की तैयारियां आसानी से पूरी हो सकेंगी।

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